कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करने की अपील की
स्थानीय निवास (डोमिसाइल) संबंधी कानून के तहत, वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जो जम्मू-कश्मीर में 15 साल रहे हों या सात साल तक पढ़ाई की हो और केंद्र शासित प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए हों, वे सभी स्थानीय निवासी माने जाने के पात्र होंगे।