देश की खबरें | अदालत ने अनुमति से ज्यादा शराब रखने के मामले में दर्ज प्राथमिकी खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुमति से ज्यादा मात्रा में कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से शराब भंडारण को लेकर दर्ज प्राथमिकी खारिज कर दी और कहा कि आबकारी नियमों के तहत 25 साल से ज्यादा आयु का एक व्यक्ति नौ लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम तथा 18 लीटर बियर, वाइन और एल्कोपॉप रख सकता है।