देश की खबरें | प्रथमदृष्टया संलिप्तता नजर आने पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को समन कर सकते हैं जिसका नाम पुलिस रिपोर्ट में नहीं है: न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अगर किसी मामले में पहली नजर में मजिस्ट्रेट को किसी की संलिप्तता नजर आती है तो वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे समन जारी कर सकता है, भले ही उसका नाम पुलिस रिपोर्ट में एक आरोपी सहित किसी रूप में नहीं है।