मथुरा एसडीएम ने केरल के पत्रकार, तीन अन्य को शांति बॉन्ड भरने को कहा
यूपी पुलिस (Photo Credits: Twitter)

मथुरा (Mathura), 20 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश (U.P.) में मथुरा (Mathura) के एसडीएम (S.D.M.) ने केरल (Kerala) के पत्रकार और तीन अन्य को समाज में शांति कायम रखने के लिए बॉन्ड भरने का सोमवार को आदेश दिया. उन्हें हाथरस (Hathras) जाने के दौरान रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था. हाथरस (Hathras) में 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार किया गया था जिसकी बाद में मौत हो गई थी. रिहाई के लिए एक-एक लाख रुपये के जमानती मुचलके नहीं देने तक, मथुरा  में मांट के उप मंडलीय दंडाधिकारी (Sub Divisional Manager) (एसडीएम) (S.D.M.) सुरेश कुमार (Suresh Kumar) ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddhiki Kappan) और 3 अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आरोपी कप्पन (Kappan), अतीक-उर-रहमान (Atik-Ur-Rehman), आलम (Aalam) और मसूद (Masud) को मांट के एसडीएम (S.D.M.) ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उनपर कथित कट्टरपंथी समूह (fundamentalist group) पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front Of India) (P.P.I.) और उससे संबद्ध संगठनों से संबंध रखने का आरोप है.

यह भी पढ़े: पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की तलाश में बिहार पुलिस, बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए अमृतसर उनके घर के बाहर डाला डेरा.

उन्हें वीडियो लिंक के जरिए मथुरा (Mathura) जेल से एसडीएम (S.D.M.) के समक्ष पेश किया गया था.उनकी राजद्रोह (treason) और आतंकी मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंगलवार को खत्म हो रही थी और उन्हें तब न्यायिक मजिस्ट्रेट (judicial magistrate) के सामने हिरासत बढ़ाने के लिए पेश किया जाना था.

उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 124 ए (A) (राजद्रोह), 153 ए (A) (दो) (2) समूहों में धार्मिक आधार पर शत्रुता को बढ़ाना) और 295 ए (A) (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. चारों पर यूएपीए (U.P.A.) कानून की धाराएं भी लगाई गई है.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)