देश की खबरें | केरल की अदालत ने माकपा कार्यकर्ता हत्या मामले में भाजपा-आरएसएस के आठ कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया

तिरुवनंतपुरम, 10 जनवरी केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आठ कार्यकर्ताओं को मई 2013 में यहां आलमकोड के पास एक माकपा कार्यकर्ता की पिटाई और चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया।

तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ए. सुदर्शन ने शंभू कुमार, श्रीजीत उर्फ ​​उन्नी, हरिकुमार, चंद्रमोहन उर्फ ​​अंबिली और संतोष उर्फ ​​चंदू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या के अपराध के लिए दोषी पाया।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ए ए हकीम ने कहा कि अदालत ने तीन अन्य आरोपियों - अभिषेक उर्फ ​​अन्नी संतोष, प्रशांत उर्फ ​​पझिंजी प्रशांत और सजीव को हत्या की आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का दोषी ठहराया।

उन्होंने बताया कि अदालत 15 जनवरी को सजा सुनाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, श्रीकुमार उर्फ ​​अशोकन की हत्या के पीछे का कारण उसके दोस्त आद बीनू और एक आरोपी शंभू के बीच वित्तीय विवाद था। श्रीकुमार ने वित्तीय विवाद में हस्तक्षेप किया था और शंभू के साथ उनका झगड़ा हुआ था।

एसपीपी ने बताया कि इसके बाद, आठ आरोपियों ने बदला लेने की साजिश रची और पांच मई, 2013 को आलमकोड के पास श्रीकुमार की पिटाई की और चाकू घोंपकर हत्या कर दी।

एसपीपी ने यह भी बताया कि मामले में आठ अन्य आरोपियों को उनके खिलाफ सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जिन पर सबूत नष्ट करने और हमलावरों को फरार होने में मदद करने का आरोप लगाया गया था।

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