देश की खबरें | दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों के तहत दाखिले के लिए दिशा-निर्देश जारी

नयी दिल्ली, छह जनवरी दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूहों (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों(सीडब्ल्यूएसएन) की श्रेणियों के तहत दो फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा।

तीन जनवरी को जारी किए गए एक परिपत्र में दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी गैर-सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी और सीडब्ल्यूएसएन के तहत नर्सरी, किंडरगार्टन (केजी) और कक्षा एक में प्रवेश प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार की।

शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तीन फरवरी से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। चयनित छात्रों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के पहले दौर की घोषणा तीन मार्च को की जाएगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की आयु सीमा 31 मार्च तक नर्सरी के लिए तीन से पांच वर्ष, केजी के लिए चार से छह वर्ष तथा कक्षा एक के लिए पांच से सात वर्ष के बीच है।

इसमें कहा गया है कि सीडब्ल्यूएसएन के तहत नर्सरी के लिए तीन से सात वर्ष, केजी के लिए चार से आठ वर्ष तथा कक्षा एक के लिए पांच से नौ वर्ष की आयु के बच्चे आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी उन परिवारों के बच्चों पर लागू होती है, जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है और उनके पास दिल्ली के राजस्व विभाग से प्राप्त आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

इसमें कहा गया है, ‘‘गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड रखने वाले परिवार भी प्रवेश के लिए इन श्रेणियों के अंतर्गत पात्र हैं।’’

इसमें बताया गया है कि डीजी श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर), अनाथ, ‘ट्रांसजेंडर’ बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं।

इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों को सरकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

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