नयी दिल्ली, 20 अप्रैल : राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.
इसके अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है. स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गयी सलाह के आधार पर एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी. दिल्ली सरकार जल्द ही मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है. सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा गया है. यह भी पढ़ें : COVID-19: कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने 5 राज्यों को लिखा पत्र
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को कोविड-19 के 632 नये मामले सामने आए और संक्रमण की दर 4.42 प्रतिशत थी.