नई दिल्ली, 23 अक्टूबर: शैक्षिक संस्थानें, निजी फर्में, गैर सरकारी संगठन, आरडब्ल्यूए और आम नागरिक अब कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए विभिन्न डीडीए पार्कों को बुक कर सकते हैं. शहरी निकाय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. इसका मकसद दिल्ली के हरे भरे स्थानों को और जीवंत बनाना है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस नीति को कुछ दिनों पहले ही अमल में लाया गया है.अधिकारी ने बताया, ‘‘भारतीय नागरिक और विभिन्न श्रेणियों से संबंधित एजेंसियां डीडीए के कुछ नामित पार्कों में कला और संस्कृति-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए पार्क बुक करने के लिए पात्र होंगी. इसका उद्देश्य शहर के हरित वातावरण को फिर से जीवंत बनाना है.’
वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लगभग 800 पार्क हैं, जिनमें स्वर्ण जयंती पार्क, अष्ट कुंज पार्क, कोरोनेशन पार्क, हौज खास पार्क, महरौली पुरातत्व पार्क एवं अन्य प्रमुख हैं .अतीत में तैयार की गई नीतियों के अनुसार, पार्कों में बुकिंग के लिए राजनीतिक कार्यों और विवाह समारोहों की अनुमति नहीं होगी. यह भी पढ़े: डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- दिल्ली MCD की बुरी हालत के पीछे BJP जिम्मेदार
अधिकारी ने बताया कि कोई भी भारतीय नागरिक; स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सोसाइटीज, पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियां, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या डीडीए प्रबंधन एवं आवास संपदा विनियम 1968 के निपटान के तहत विधिवत पंजीकृत निवासी कल्याण संघ पार्कों की बुकिंग करवा सकते हैं.
शहरी निकाय ने कहा, ‘‘आम जनता को नीति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसमें कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है. यह पहल नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और शहर के प्रसन्नता सूचकांक को बढ़ाने के उद्देश्य से जनता के लिए खुली है. ’’इस नीति के अंतर्गत शामिल पार्कों में चिन्हित सुविधाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.
‘श्रेणी ए’ खुले पार्क क्षेत्र को संदर्भित करता है, इसे इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, जबकि ‘श्रेणी बी’ में इन पार्कों के भीतर एम्फीथिएटर, बोट क्लब जैसी विशिष्ट सुविधाएं शामिल होंगी.एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीडीए पार्कों की बुकिंग के बारे में अधिक जानकारी इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है.
इसके अलावा, पिछले अक्टूबर में, डीडीए ने दिल्ली में हरियाली को बढ़ावा देने में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डीडीए पार्क को अपनाने के मानदंडों में ढील दी थी.डीडीए की नीति ‘एडॉप्शन ऑफ पार्क पॉलिसी 2019’ के अनुसार, रख रखाव के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा गोद लेने के लिए तीन एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले पार्क उपलब्ध कराए जाते हैं.
डीडीए ने उस वक्ता कहा था, ‘‘इस मानदंड में संशोधन किया गया है और अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार के तहत गठित प्राधिकरण / बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या डीडीए प्रबंधन और आवास संपदा विनियम 1968 के तहत विधिवत पंजीकृत निवासी कल्याण संघ किसी भी आकार के पार्कों को अपना सकते हैं. ’’इस नीति के अनुसार पार्क शुरू में तीन साल के वास्ते गोद लेने के लिए उपलब्ध होगा . डीडीए की तीन तीन साल की मंजूरी के साथ अधिकतम 12 साल के लिये गोद लिया जा सकता है. जब 12 साल की अवधि पूरी हो जाती है, तो एजेंसी नए सिरे से इसके लिये आवेदन कर सकती है.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)