मुंबई, नौ अगस्त यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक सहायक निदेशक को 14 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। एक दिन पहले उसे मुंबई के एक जौहरी से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस.पी. नाइक ने ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव को 14 अगस्त तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई ने बृहस्पतिवार को यादव को मुंबई के एक सर्राफा कारोबारी से उसके बेटे को धनशोधन मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देकर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। अदालत ने प्राथमिकी और केस डायरी के अवलोकन के बाद कहा कि इस समय यह मानने के उचित आधार हैं कि “आरोप पुख्ता हैं’’।
सीबीआई के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन और चार अगस्त को जौहरी विपुल हरीश ठक्कर के परिसरों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव ने उन्हें 25 लाख रुपये न देने पर जौहरी के बेटे को गिरफ्तार करने की कथित तौर पर धमकी दी थी।
अधिकारियों ने बताया कि बातचीत के दौरान 20 लाख रुपये की रिश्वत देने पर बात तय हुई।
बाद में, ठक्कर ने सीबीआई का रुख किया था।
सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में शिकायत के सत्यापन से प्रथम दृष्टया पता चला कि प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय, नयी दिल्ली के सहायक निदेशक संदीप सिंह ने अज्ञात अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता विपुल ठक्कर के बेटे निहार ठक्कर को गिरफ्तार न करने के लिए स्वयं तथा एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से 20 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा था।’’
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारी यादव को एजेंसी की मुंबई इकाई ने राष्ट्रीय राजधानी में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।
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