नयी दिल्ली, 26 नवंबर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों को गंभीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों से इन पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे अवगत कराने को कहा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने वाले राज्यों को चार सप्ताह में इसे समाप्त करना चाहिए।
पीठ ने कहा कि सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 11 स्वीकृत पदों में से आठ रिक्त हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाहर से रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा।
फरवरी 2019 से सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग में समय पर नियुक्तियों की आवश्यकता को लेकर कई निर्देश दिए हैं ताकि सूचना के अधिकार पर 2005 का कानून प्रभावी बना रहे।
अदालत ने मंगलवार को कहा कि झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में एसआईसी लगभग निष्क्रिय हो गए हैं, क्योंकि वहां कोई सूचना आयुक्त नहीं है। पीठ ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि शुरू होने के चार सप्ताह के भीतर इसे पूरा किया जाना चाहिए।
झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी ने कहा कि राज्य सूचना आयोग में 2020 से पद खाली हैं क्योंकि सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था।
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