जरुरी जानकारी | सीबीआईसी ने सौर ऊर्जा कंपनियों के लिए सीमा शुल्क स्थगन लाभ को समाप्त किया

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क गोदामों में आयातित माल का भंडारण करने वाली बिजली आपूर्ति से जुड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनियों को उपलब्ध सीमा शुल्क स्थगन के लाभ को रद्द कर दिया है।

सीबीआईसी ने एक अधिसूचना कहा, ‘‘बिजली की आपूर्ति करने वाली सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए विनिर्माण प्रक्रिया और अन्य संचालन के संबंध में आयातित सामान को सीमा शुल्क गोदाम में अनुमति नहीं दी जाएगी।’’

बोर्ड ने कहा, ‘‘अधिसूचना 17 दिसंबर, 2024 से लागू हो गयी है।’’

सीबीआईसी ने आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क को स्थगित करने के लिए सीमा शुल्क ‘बॉन्डेड’ गोदाम में विनिर्माण और अन्य गतिविधियां (एमओओडब्ल्यूआर) योजना शुरू की थी। इसका उपयोग विनिर्माण या अन्य गतिविधियों को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है।

बॉन्डेड गोदाम से आशय ऐसी जगह से है जहां आयातित सामान को रखा जा सकता है। कंपनियों को इसके लिए तुरंत कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये गोदाम उचित भंडारण के साथ-साथ शुल्क योग्य वस्तुओं के निपटान के लिए सीमा शुल्क की निगरानी में होते हैं।

केपीएमजी इन इंडिया के भागीदार और प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि सरकार ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी कर सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनियों को सीमा शुल्क स्थगन लाभ को निरस्त करने को लेकर अपना रुख साफ किया है।

जैन ने कहा, ‘‘पहले, एक परिपत्र के माध्यम से इस तरह के लाभ को सीमित करने के अधिकार पर सवाल उठाये गये थे। लेकिन सरकार ने अब सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए एमओओडब्ल्यूआर (गोदाम में विनिर्माण और अन्य गतिविधियां योजना) के तहत शुल्क स्थगन लाभ पर रोक लगाने के लिए एक कानूनी प्रावधान किया है।’’

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