देश की खबरें | सीबीआई अदालत ने दिया जयललिता की जब्त की गई संपत्ति को तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश

बेंगलुरु, 29 जनवरी बेंगलुरु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता की जब्त की गई समस्त संपत्ति तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश बुधवार को जारी किया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी को जयललिता के भतीजे जे दीपक और भतीजी जे दीपा की एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति पर दावा किया था।

जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी ठहराया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने 2016 में जयललिता के निधन के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो जाने के बावजूद उनकी संपत्ति को जब्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

उनके उत्तराधिकारियों ने दलील दी थी कि जयललिता के खिलाफ मामला समाप्त होने के बाद उनकी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि शीर्ष अदालत ने अन्य आरोपियों को दोषी करार देने के विशेष अदालत के फैसले को कायम रखा है इसलिए संपत्ति को जब्त करना वैध है।

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