भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को लंदन की अदालत से बड़ा झटका लगा है. लंदन की हाई कोर्ट में माल्या ने अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया. किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख ने इस साल फरवरी में भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसपर सोमवार को फैसला आया है. लंदन रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या की अपील खारिज कर दी. भारत में कई बैंकों से माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लिए गए 9,000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराधों के लिए वह वांटेड घोषित है.
लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या की अपील को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय का मामला अब ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा.
लंदन कोर्ट से विजय माल्या को झटका-
A United Kingdom (UK) Court has dismissed Vijay Mallya’s appeal against his extradition to India. pic.twitter.com/AHy8hF5HLh
— ANI (@ANI) April 20, 2020
गौरतलब हो कि इससे पहले माल्या ने 31 मार्च को अपने ट्वीट में कहा था, 'मैंने बैंकों से उधार ली गई राशि का 100 फीसदी भुगतान करने के लिए बार-बार प्रस्ताव दिया है. न तो बैंक धनराशि लेने के लिए तैयार हैं और न ही ईडी अपने अटेचमेंट जारी करने के लिए तैयार है, जो उन्होंने बैंकों की तरफ से दायर किए हैं. मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस संकट के इस समय में मेरी बात सुनेंगी.'
भारत सरकार की ओर से विजय माल्या को भारत लाने की कोशिश अब कामयाब होती दिख रही है. हाई कोर्ट ने भारत के हवाले किए जाने के आदेश के खिलाफ माल्या द्वारा दायर अपील खारिज कर भारत सरकार की राह आसान कर दी है. हालांकि लंदन हाईकोर्ट से विजय माल्या की अपील खारिज होने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता हैं.