Singapore: सिंगापुर में किशोरी से रेप, आरोप में भारतीय मूल के बार मालिक पर दर्ज हुआ केस
सांकेतिक तस्वीर (Photo Credit : Twitter)

सिंगापुर, 11 अगस्त: 41 वर्षीय भारतीय मूल के बार मालिक पर 2020 में उसके लिए काम करने वाली 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में सिंगापुर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है. यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई. द स्ट्रेट्स टाइम्स ने अभियोजकों के हवाले से बताया कि राज कुमार बाला ने 21 फरवरी, 2020 की रात और अगले दिन की सुबह के बीच किराए के फ्लैट में लड़की के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किया. यह भी पढ़ें: China Flood: चीन के बीजिंग में बाढ़ से मची तबाही, अब तक 33 मरे, 18 लापता, 59,000 मकान ढहे

बाला के अपराध को साबित करने के लिए पेश किए गए 13 गवाहों में से अभियोजन पक्ष ने अदालत के दस्तावेजों में बी1 और बी2 के रूप में पहचाने गए दो गवाह पेश किए. बी1 और बी2, पीड़िता की तरह, एक बालिका गृह से भाग गए थे और लिटिल इंडिया में डनलप स्ट्रीट पर बाला के बार में रह रहे थे और काम कर रहे थे.

अदालत को बताया गया कि बाला ने बी1 का यौन उत्पीड़न किया गया. पीड़िता को बाला ने बी2 के कहने पर काम पर रखा था और उसी दिन उसके बार पर पुलिस ने छापा मारा था, जब भागे हुए लोगों के एक परिचित ने रिपोर्ट दी थी कि वे वहां काम कर रहे हैं.

बाला उसको एक किराए के फ्लैट में ले गया जहां उसने नशे में उसका यौन उत्पीड़न किया. अभियोजकों ने अदालत को बताया कि बी1 ने बाला को पीड़िता के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ करते देखा. पीड़िता ने अगले दिन बी2 को बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया है.

वह अंततः 20 जुलाई, 2020 को बालिका गृह लौट आई और 5 अगस्त, 2020 को सामाजिक और पारिवारिक विकास मंत्रालय के एक केस वर्कर को अपनी आपबीती सुनाई. सिंगापुर के कानून के मुताबिक, बलात्कार का दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना या बेंत की सजा भी दी जा सकती है. यदि छेड़छाड़ का दोषी पाया जाता है, तो व्यक्ति को दो साल तक की जेल, जुर्माना और बेंत की सजा हो सकती है.