सिंगापुर: भारतीय मूल के व्यक्ति को गर्भवती प्रेमिका की पिटाई के मामले में हुई जेल
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सिंगापुर: हिंसा करने, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाने और अपनी गर्भवती प्रेमिका को चोट पहुंचाने के मामले में भारतीय मूल के 24 वर्षीय एक व्यक्ति को सिंगापुर में दस सप्ताह जेल की सजा सुनाई गई है. सिंगापुर (Singapore) जिला अदालत के न्यायाधीश मैथ्यू जोसेफ (Methuen Jojef) ने बुधवार को मोहमद मुस्तफा अली (Mohammed Mustafa Ali) को दो मामलों में दोषी पाये जाने के बाद सजा सुनाई. इनमें पिछले साल हुआ एक रोड रेज मामला और 2017 में अपनी गर्भवती प्रेमिका को चोट पहुंचाने का मामला है.

‘द न्यू पेपर’ ने बृहस्पतिवार को खबर दी है कि न्यायाधीश ने हिंसा और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाने के लिए भी मुस्तफा को फटकार लगाई. रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यायाधीश ने मुस्तफा को दस सप्ताह जेल की सजा सुनाई है.

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इसमें बताया गया कि मुस्तफा का 11 जून 2017 की सुबह अपनी प्रेमिका के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया था. मुस्तफा की प्रेमिका उसके बच्चे की मां बनने वाली थी. यह जानते हुये भी मुस्तफा ने अपनी प्रेमिका के गाल पर तीन तमाचे मारे और उसकी जांघ पर दो बार लात मारा. उस समय महिला चार महीने की गर्भवती थी.