Communications Ministry Advisory: संचार मंत्रालय ने कहा कि दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2022 को वायरलेस जैमर और बूस्टर / रिपीटर्स के उचित उपयोग पर आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमे कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति को छोड़कर, सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का उपयोग आम तौर पर अवैध है. निजी क्षेत्र के संगठन और/या निजी व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद/उपयोग नहीं कर सकते हैं
यह भी कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के अलावा, भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या अन्यथा बाजार में अवैध है.
सिग्नल बूस्टर / रिपीटर के संबंध में यह कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अलावा किसी भी व्यक्ति / संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर / बूस्टर को रखना, बिक्री करना और / या उपयोग करना गैरकानूनी है.
It has been stated that the use of cellular signal jammer, GPS blocker or other signal jamming device is generally illegal, except specifically permitted by Govt of India. Pvt sector orgs &/or private individuals can't procure/use jammers in India: Ministry of Communications(2/4)
— ANI (@ANI) July 4, 2022
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