Haryana: हत्या के मुकदमें में बार- बार एब्सेंट रहने से परेशान कैथल कोर्ट ने SHO राजेश कुमार को सुनाई 1 घंटे के जेल की सजा, देखें वायरल वीडियो
हरियाणा के कैथल में एक फ़िल्मी घटना घटी. जहां तिरिक्त जिला सेशन कोर्ट जज मोहित अग्रवाल ने सिरसा के बाराबूदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार को एक घंटे की हिरासत में रखने का आदेश दिया. 2021 के ककहेड़ी गांव हत्याकांड मामले के जांच आधिकारी राजेश कुमार बार- बार अदालत से नदारद रह रहे थे. जिसके बाद 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया...
हरियाणा के कैथल में एक फ़िल्मी घटना घटी. जहां अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट जज मोहित अग्रवाल ने सिरसा के बाराबूदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार को एक घंटे की हिरासत में रखने का आदेश दिया. 2021 के ककहेड़ी गांव हत्याकांड मामले के जांच आधिकारी राजेश कुमार बार- बार अदालत से नदारद रह रहे थे. जिसके बाद 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. आखिर में जब वो गवाही के लिए हाजिर हुए, तो अदालत ने उन्हें परिसर के भीतर बख्शीखाना (लॉक-अप) में सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक हिरासत में रखने का निर्देश दिया. हालांकि की इस सजा के लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया था. जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को बिना किसी लिखित निर्देश के हिरासत में रखा जा सकता है, जिससे पुलिस विभाग में बहस छिड़ गई है. यह भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर वकील महेश जेठमलानी और राजीव नायर के बीच तीखी बहस, झगड़े का वीडियो आया सामने
हरियाणा के कैथल कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को सुनाई एक घंटे जेल की सजा
हरियाणा के कैथल में गुरुवार को एक मामला सामने आया,कोर्ट ने हत्या के केस में बार-बार गैरहाजिर रहने पर जांच अधिकारी को एक घंटे की सजा सुना दी,अदालत ने राजेश कुमार को कोर्ट परिसर में बंदियों के लिए बने लॉकअप में एक घंटे तक रखा राजेश कुमार सिरसा जिले के बड़ागुढा थाने में SHO हैं। pic.twitter.com/WjLooJxrQj
— Mohd Zia Rizvi 🇮🇳 (@Ziarizvilive) September 11, 2025
SHO एक घंटे के लिए कोर्ट परिसर के जेल में बंद
#Shocking कैथल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गवाही के लिए बार-बार अनुपस्थित रहने पर जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को एक घंटे के लिए कोर्ट परिसर की सलाखों में बंद करने का आदेश दिया।#KaithalCourt pic.twitter.com/vxLwQEcKkJ
— Mukesh Mathur (@mukesh1275) September 12, 2025
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 12, 2025 03:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

