हरियाणा के कैथल में एक फ़िल्मी घटना घटी. जहां अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट जज मोहित अग्रवाल ने सिरसा के बाराबूदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार को एक घंटे की हिरासत में रखने का आदेश दिया. 2021 के ककहेड़ी गांव हत्याकांड मामले के जांच आधिकारी राजेश कुमार बार- बार अदालत से नदारद रह रहे थे. जिसके बाद 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. आखिर में जब वो गवाही के लिए हाजिर हुए, तो अदालत ने उन्हें परिसर के भीतर बख्शीखाना (लॉक-अप) में सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक हिरासत में रखने का निर्देश दिया. हालांकि की इस सजा के लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया था. जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को बिना किसी लिखित निर्देश के हिरासत में रखा जा सकता है, जिससे पुलिस विभाग में बहस छिड़ गई है. यह भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर वकील महेश जेठमलानी और राजीव नायर के बीच तीखी बहस, झगड़े का वीडियो आया सामने

हरियाणा के कैथल कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को सुनाई एक घंटे जेल की सजा

SHO एक घंटे के लिए कोर्ट परिसर के जेल में बंद

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