Delhi HC On consent For Sexual Relationship: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यौन संबंधों के लिए सहमति के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि एक महिला किसी पुरुष के साथ रहने के लिए सहमति देती है, ‘‘चाहे कितने समय के लिए’’, यह तथ्य इस बात का अनुमान लगाने का आधार नहीं हो सकता है कि उसने उसके साथ ‘‘यौन संबंध’’ के लिए भी सहमति दी थी. यह देखते हुए कि पीड़िता की ‘‘एक स्थिति के लिए सहमति’’ बनाम ‘‘यौन संबंध के लिए सहमति’’ के बीच के अंतर को स्पष्ट करने की आवश्यकता है.
यह तर्क दिया गया कि एफआईआर दिल्ली में हुई घटनाओं के बहुत बाद में दर्ज की गई थी और पीड़िता द्वारा न तो कोई शिकायत की गई और न ही किसी अन्य स्थान पर कोई एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास किया गया जहां उसका कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था.
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‘पुरुष के साथ रहने के लिए महिला की सहमति यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं है कि उसने यौन संबंध के लिए भी सहमति दी थी’: दिल्ली हाईकोर्ट #DELHIHIGHCOURT #BAIL https://t.co/YsZaYbwxN9
— Live Law Hindi (@LivelawH) March 14, 2023
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