दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और टेलीग्राम को उन सभी ग्रुप्स को हटाने और उन अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया जो सिकोइया कैपिटल के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं. सिकोइया एक उद्यम पूंजी फर्म है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है. सिकोइया कैपिटल AI, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोकरेंसी, हेल्थकेयर, फिनटेक, ई-कॉमर्स, तकनीक और टेलीकॉम सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश सेवाएं प्रदान करता है. 24 जनवरी को जस्टिस संजीव नरूला ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इन खातों और चैनलों का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए किया जा रहा था. अदालत ने कहा, "यदि आदेश पारित नहीं किया गया तो सिकोइया को अपूरणीय क्षति होगी." Read Also: हम पश्चिमी देश में नहीं रहते जहां लिव-इन रिलेशनशिप आम, लोगों को भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए- इलाहाबाद हाई कोर्ट.
Delhi High Court orders WhatsApp, Telegram to delete groups, block accounts cheating people in the name of Sequoia Capital
report by @prashantjha996 https://t.co/ytEHxMMCoa
— Bar & Bench (@barandbench) January 29, 2024
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