नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) गुट को आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में पार्टी के संस्थापक शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का उपयोग करने से मना किया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने कहा, "अपने दम पर खड़े होना सीखो..." यह फैसला NCP के दोनों गुटों के बीच चल रहे मतभेदों के बीच आया है, जहां अजित पवार गुट शरद पवार की छवि का चुनाव प्रचार में उपयोग कर रहा था.
🔴#BREAKING | "Stop using Sharad Pawar's name and learn to stand on your own feet," says Supreme Court to Nationalist Congress Party leader Ajit Pawar
— NDTV (@ndtv) November 13, 2024
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