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HC on Non-Payment Of Salaries Of Delhi Waqf Board's Imams: मई 2022 से दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों और मुअज़्ज़िनों को नहीं मिली सैलरी, हाई कोर्ट ने बुलाई बैठक

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत मस्जिदों के इमामों, मुअज्जिनों और मुफ्तियों को मई 2022 से वेतन का भुगतान न करने के मुद्दे को हल करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है.

HC on Non-Payment Of Salaries Of Delhi Waqf Board's Imams: मई 2022 से दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों और मुअज़्ज़िनों को नहीं मिली सैलरी, हाई कोर्ट ने बुलाई बैठक
Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत मस्जिदों के इमामों, मुअज्जिनों और मुफ्तियों को मई 2022 से वेतन का भुगतान न करने के मुद्दे को हल करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रशासक और दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव को एक बैठक बुलाने और वेतन भुगतान के संबंध में मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया. अदालत ने 19 फरवरी को पारित एक आदेश में कहा, "उम्मीद है कि अपेक्षित निर्णय शीघ्रता से लिया जाएगा ताकि आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर मामले को हल किया जा सके." Read Also: गृहिणी पत्नी के नाम पर हिंदू पति द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी पारिवारिक संपत्ति- इलाहाबाद हाईकोर्ट.

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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 22, 2024 02:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).