महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ द्वारा प्रेमिका को कार से कुचलने के मामले के आरोपियों को ठाणे कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी. ठाणे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 15,000 रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी. इससे पहले ठाणे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद तीनों आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. यह भी पढ़ें- ठाणे में पुलिस अधिकारी के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ की घिनौनी करतूत, प्रेमिका को बेहरमी से पीटने के बाद कार से कुचलने का आरोप, FIR दर्ज- VIDEO
देखें ट्वीट-
#UPDATE | Thane runover case | Thane Court grants bail to all three accused Ashwajit Gaikwad, Romil Patil and Sagar Shedge on bail bond of Rs 15,000 each. #Maharashtra
— ANI (@ANI) December 18, 2023
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