Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शनीवार को सुप्रीम कोर्ट का रूख दिया है. राहुल गांधी की तरफ से उनके खिलाफ सुनाये गए फैसले को सुनौती दी गई है. मीडिया रिपोर्ट की माने को राहुल गांधी की तरफ से अनुरोध किया गया है कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करें. बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने मामले में पिछले हफ्ते सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दी. गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है. इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. कोर्ट ने आगे कहा, राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.
2019 का है मामला:
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 13 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर बयान दिया था. जिसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.
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Congress leader Rahul Gandhi moves Supreme Court challenging Gujarat High Court order passed on July 7 in connection with a 2019 defamation case.
On July 7, Gujarat HC dismissed Rahul Gandhi's plea and upheld Sessions' court order denying a stay on conviction.
— ANI (@ANI) July 15, 2023
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