Exit Polls Ban in UP: विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त है. यूपी राज्य चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) ने 10 फरवरी की सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे के बीच एग्जिट पोल (Exit Polls) के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है. जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे दो साल तक की जेल हो सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
प्रदेश में 10 फरवरी (पूर्वाह्न 7:00 बजे) से 07 मार्च, 2022 (अपराह्न 06:30 बजे) तक सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार प्रतिबंधित।
इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी। pic.twitter.com/rLxBjYqXry
— CEO UP #DeshKaMahaTyohar (@ceoup) January 29, 2022
आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी. चुनाव आयोग को लिखे पत्र में सपा ने कहा था कि ओपिनियन पोल्स मतदाताओं को गुमराह करते हैं.
UP polls: State Election Commissioner bans publication/broadcast of exit polls between 7 am of Feb 10 and 6:30 pm of March 7
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 29, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)