महाराष्ट्र में शिवसेना के उप नेता रघुनाथ कुचिक (Raghunath Kuchik) के खिलाफ पुणे सिटी पुलिस के शिवाजीनगर थाने में आईपीसी की धारा 376 और 313 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. बीती रात मिली दुष्कर्म व जबरन गर्भपात की शिकायत के बाद कुचिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. 24 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुचिक ने शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाए और गर्भवती होने पर जान से मारने की धमकी दी. गर्भपात के लिए भी मजबूर किया. 

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