यूपी के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कोरोना काल में ली गई फीस से 15 फिसदी फीस वापस करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी फीस वापस न करने पर नोएडा के डीएम ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. डीएम द्वारा लगाए गए इस जुर्माने के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जिन स्‍कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें नामचीन स्‍कूल भी शामिल हैं. कोरोना महामारी के समय स्‍कूलों ने अभिभावकों से पूरी स्‍कूल फीस वसूली थी. इसके खिलाफ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी. जहां स्‍कूलों को फीस लौटाने का आदेश दिया गया था. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)