Orissa High Court On Father Raping Minor Daughter: उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी पिता को फटकार लगाईं है. मासूम बेटी से रेप के आरोपी के खिलाफ सुनाये गए अपनी सजा को कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के जज संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने कहा कि बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है. ऐसे में इस घिनौनी अपराध के लिए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी पिता की सजा से राहत नहीं सकी. कोर्ट ने आरोपी को सजा को बरकरार रखा है.
कोर्ट ने अपनी दलील में कहा कि जहां महिलाओं की पूजा की जाती है. वहां सर्वशक्तिमान ईश्वर निवास करते हैं. जहां नारी का सम्मान होता है, वहां दिव्यता प्रस्फुटित होती है. यह इस बात के महत्व पर प्रकाश डालता है कि महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए. ना कि बेटी के साथ घिनौनी हरकत की जानी चाहिए.
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‘Daughters Are Worshipped As Devi’: Orissa High Court Upholds Father's Conviction For Minor Daughter's Rapehttps://t.co/nnHOA94rkd
— Live Law (@LiveLawIndia) August 15, 2023
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