केरल की एक अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न प्रथम दृष्टया तब नहीं होगा जब शिकायतकर्ता ने ऐसी पोशाक पहनी हो जो यौन उत्तेजक थी. कोझिकोड कोर्ट का यह बयान 12 अगस्त को यौन उत्पीड़न के एक मामले में एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को जमानत देते हुए आया है. अदालत ने आगे कहा कि यह विश्वास करना असंभव है कि 74 वर्ष की आयु का व्यक्ति और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति वास्तविक शिकायतकर्ता के साथ जबरदस्ती कर सकता है.
Kerala | Sexual harassment will not prima facie stand when the complainant was wearing a dress that was sexually provocative - Kozhikode Sessions Court observed while granting bail to activist Civic Chandran in a sexual harassment case, on 12th August. (1/2)
— ANI (@ANI) August 17, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)