केरल की एक अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न प्रथम दृष्टया तब नहीं होगा जब शिकायतकर्ता ने ऐसी पोशाक पहनी हो जो यौन उत्तेजक थी. कोझिकोड कोर्ट का यह बयान 12 अगस्त को यौन उत्पीड़न के एक मामले में एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को जमानत देते हुए आया है. अदालत ने आगे कहा कि यह विश्वास करना असंभव है कि 74 वर्ष की आयु का व्यक्ति और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति वास्तविक शिकायतकर्ता के साथ जबरदस्ती कर सकता है.

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