Marital Freedom Of Consenting Adults: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि समहति से हुई शादी को सुरक्षा देना पुलिस बल का कर्तव्य है. वयस्कों की सहमति की वैवाहिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पुलिस बल, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बाध्य है.
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा "संविधान के अनुच्छेद 144 के मुताबिक सभी सरकारी अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य करता है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वयस्क महिला के बचाव में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए जान का खतरा बताया.
जस्टिस राहुल भारती ने कहा, "पुलिस का काम यह सुनिश्चित करना कि विवाह करने वाले व्यक्ति जो बालिग हैं और जिन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से पति-पत्नी बनने का विकल्प चुना है, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जिससे उनके जीवन और अंग को कोई नुकसान पहुंचे."
Article 144 | Police Force Bound By Supreme Court's Decisions To Protect Marital Freedom Of Consenting Adults: Jammu & Kashmir High Court @BasitMakhdoomi #JammuKashmir #marriage #consent https://t.co/J9FPTUaR4b
— Live Law (@LiveLawIndia) April 13, 2023
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