स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि अब 30 जून, 2023 तक अपडेट कर दी गई है. सभी अनलिंक पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, "आदेश में करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंकिंग के लिए बिना किसी परेशानी का सामना किए निर्धारित प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं." आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो आधार कार्ड रखने के लिए पात्र है और उसके पास पैन कार्ड भी है, उसे 31 मार्च तक इन दोनों कार्डों को लिंक करना होग. करदाता अपने पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस की जांच टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और एसएमएस द्वारा कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: EPF Interest Rate Hike: ईपीएफओ का फैसला, 2022-23 के लिए कर्मचारी प्रोविडेंट फंड पर मिलेगा 8.15 फीसदी ब्याज दर

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