सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी अपने पद की योग्यता के मामले में गलत जानकारी देता है तो उस कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जानकारी छिपाने, सच से छेड़छाड़ और सत्यापन फॉर्म में गलत बयान देने से कर्मचारी के चरित्र, आचरण और इतिहास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है. अदालत ने यह भी कहा कि एक आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार को पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा.
Employee Can Be Terminated For Suppression Or False Information Regarding Suitability: Supreme Court https://t.co/b2Zsq6fQe0
— Live Law (@LiveLawIndia) September 26, 2022
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