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उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत, चुनाव चिन्ह 'मशाल' पर समता पार्टी के दावे को दिल्ली HC ने किया खारिज

महाराष्ट में सियासी उठा पथक के बीच चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में ‘मशाल’ मिला है. जिस पर समता पार्टी ने आपत्ति जाहरी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन उनकी याचिका ख़ारिज कर दी गई है.

उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत, चुनाव चिन्ह 'मशाल' पर समता पार्टी के दावे को दिल्ली HC ने किया खारिज
सीएम उद्धव ठाकरे (Photo Credit : Twitter)

महाराष्ट में सियासी उठा पथक के बीच चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में ‘मशाल’ मिला है. जिस पर समता पार्टी ने  आपत्ति जाहरी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने माना है कि वर्ष 2004 में पार्टी की मान्यता समाप्त होने के बाद से समता पार्टी प्रतीक पर कोई अधिकार साबित करने में विफल रही है. क्योकि समता पार्टी की स्थापना 1994 में जॉर्ज फर्नांडीस और नीतीश कुमार ने की थी.

बता दें कि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को ‘मशाल’ का चुनाव चिन्ह आवंटित किया था, साथ ही उनके खेमें को ‘शिवसेना- उद्धव बालासाहेब ठाकरे’ नाम दिया था. वहीं एकनाथ शिंदे खेमें को ‘दो तलवारें और ढाल’ का चुनाव चिह्न दिया. वहीं पार्टी का नाम ‘बालासाहेबंची शिवसेना’ दिया था है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 19, 2022 01:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).