उत्तर प्रदेश: गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

गाजीपुर MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार और उसके सांसद भाई पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट मामले में फैसला सुनाया.  मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था. सजा के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती है.

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि 'मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं. गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है. ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे."

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