दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छह महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण सिंह को जमानत दे दी, दिल्ली पुलिस ने आज पहले उनकी जमानत का "सही ढंग से" विरोध करने से इनकार कर दिया और इसे न्यायाधीश पर तय करना छोड़ दिया. बता दें कि 15 जून को, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर बृज भूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.
देखें ट्वीट:
BIG BREAKING: Delhi’s Rouse Avenue Court GRANTS BAIL to BJP MP & WFI Chief Brij Bhushan Singh in the sexual harassment case filed by six women wrestlers, after Delhi Police earlier today refused to “out rightly” oppose his bail and left it upto the judge to decide. pic.twitter.com/1mYOKch3HJ
— Law Today (@LawTodayLive) July 20, 2023
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