दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छह महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण सिंह को जमानत दे दी, दिल्ली पुलिस ने आज पहले उनकी जमानत का "सही ढंग से" विरोध करने से इनकार कर दिया और इसे न्यायाधीश पर तय करना छोड़ दिया. बता दें कि 15 जून को, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर बृज भूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

देखें ट्वीट:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)