ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए महिलाओं के प्रवेश की अनुमति है. बोर्ड ने कहा कि एक मुस्लिम महिला नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है और यह उसका विकल्प है कि वह मस्जिद में नमाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के अपने अधिकार का प्रयोग करे. AIMPLB ने शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में यह बात कही है, जो नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश से संबंधित एक याचिका पर विचार कर रहा है.
क्या मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं महिलाएं?
'मस्जिद में अलग बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं महिलाएं,' सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड#ATDigital pic.twitter.com/otlU0p4Rif
— AajTak (@aajtak) February 9, 2023
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