आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने पिछले हफ्ते आरोपी के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर एक बलात्कार के मामले/शिकायत को खारिज कर दिया और उसे उसके साथ मामले में समझौता करने की अनुमति दी. अदालत ने यह आदेश वास्तविक शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद पारित किया कि उसने (आईपीसी की धारा 376, 417 और एससी और अधिनियम की धारा 3(v), 3(1)(आर) के तहत) शिकायत दर्ज की थी.

शिकायतकर्ता ने पुलिस ने बताया था कि वह परेशान थी क्योंकि आरोपी ने उनके रिश्ते के बावजूद दूसरी लड़की से शादी करने की बात कही थी. उसने आगे कहा कि क्योंकि मुद्दों को उनके बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और उन्होंने अपने-अपने जीवन जीने का फैसला किया है, इसलिए, उसे आरोपी के साथ मामले में समझौता करने की अनुमति दी जाए.

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