कर्नाटक के रेस्टोरेंट में खाने में आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या 7 साल की जेल हो सकती है. गोबी मंचूरियन और शुगर कैंडी में आर्टिफिशियल रंगों पर प्रतिबंध के बाद, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने चिकन कबाब और मछली के व्यंजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य भर में रैंडम जांच में 39 में से 8 कबाब के नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz)(viii) के तहत असुरक्षित पाए गए.
Karnataka restaurants using artificial colors in food face fines up to ₹10 lakhs or 7 years in prison. Following a ban on artificial colors in Gobi Manchurian and Sugar Candy, Health Minister Dinesh Gundu Rao has extended the ban to Chicken Kebabs and Fish Dishes. Random checks… pic.twitter.com/RXyQ8LoElH
— IANS (@ians_india) June 24, 2024
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