गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. दिल्ली-मेरठ रोड (Delhi-Meerut Road) पर स्थित एक ढाबे में रोटियां सेंकने से पहले उन पर थूकने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रसोइए को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना गुरुवार, 8 जनवरी 2026 की है, जिसने एक बार फिर सार्वजनिक खान-पान केंद्रों की स्वच्छता मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
यह मामला वर्धमान पुरम पुलिस चौकी के पास स्थित 'ए-वन चिकन पॉइंट' (चिकन पॉइंट) का है. वहां खाना खाने आए कुछ ग्राहकों ने रसोइए की संदिग्ध हरकत को भांप लिया और अपने मोबाइल फोन पर चोरी-छिपे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में रसोइया रोटियों को तंदूर में डालने से पहले स्पष्ट रूप से उन पर थूकता नजर आ रहा है. वीडियो के वायरल होते ही मधुबन बापूधाम थाना पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और गुरुवार शाम को ही आरोपी को हिरासत में ले लिया. यह भी पढ़ें: Ghaziabad: झुग्गी झोपड़ियों में युवकों ने मचाया आतंक, लाठी डंडों से जमकर की तोड़फोड़, गाजियाबाद का VIDEO आया सामने
गाजियाबाद में सड़क किनारे ढाबे पर रोटियों पर थूकते हुए पकड़ा गया कुक
यूपी | गाजियाबाद पुलिस ने ए-वन चिकन पॉइंट पर थूककर रोटी बनाने के आरोप में जावेद अंसारी को गिरफ्तार किया !!@KOMALRAGHAV30 pic.twitter.com/jcA1oTwHyz
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) January 8, 2026
आरोपी की पहचान और कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी की पहचान मुरादनगर निवासी जावेद अंसारी के रूप में की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और खतरनाक बीमारियों को फैलाने की संभावना से जुड़ी हैं.
सहायक पुलिस आयुक्त (कविनगर) सूर्यबली मौर्य ने बताया, 'ढाबे का मालिक वसीम नाम का व्यक्ति है. हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि घटना के समय मालिक वहां मौजूद था या नहीं और इस कृत्य में उसकी क्या भूमिका है.'
लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
आपराधिक कार्रवाई के अलावा, प्रशासन अब ढाबे के संचालन की वैधता की भी जांच कर रहा है. खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को औपचारिक रिपोर्ट भेज दी गई है ताकि ढाबे का लाइसेंस रद्द करने और मालिक के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जा सके. यह भी पढ़ें: VIDEO: फिर एक बार तंदूर में डालने से पहले रोटी पर थूका, अलीगढ में कारीगर की घिनौनी हरकत कैमरे में हुई कैद
उत्तर प्रदेश में कड़े हुए नियम
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में खाद्य सामग्री के साथ मानवीय अपशिष्ट या थूक मिलाने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में एक नया अध्यादेश पेश किया है.
नए नियमों के अनुसार, जानबूझकर भोजन को दूषित करने वाले दोषियों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इस तरह के किसी भी मामले को देखते ही तुरंत सूचित करें ताकि कड़ी कार्रवाई की जा सके.












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