HC On Marriage Ornaments: कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने हाल ही में एक महिला के खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड (Cheating And Fraud) के मामले को रद्द (Quash) कर दिया, जिसके पति ने उस पर कीमती गहने (Ornaments) और सेल फोन (Mobile Phone) छीनने का आरोप लगाया था. एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंपा दत्त (पॉल) (Shampa Dutt- Paul) ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला की शिकायतकर्ता पुरुष से 29 साल पहले शादी हुई थी. महिला ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद अपना ससुराल छोड़ दिया. यह भी पढ़ें: HC On Divorce: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक लेने का पति का हक बरकरार रखा
पीठ ने रिकॉर्ड पर पाया कि महिला ससुराल छोड़ते समय अपने साथ एक पीस सोने का बाला, एक लोहा जो सोने से ढका हुआ था, दो पोला, जो सोने से ढका हुआ था, एक जोड़ी संखबधानो चूड़ी जो सोने से ढकी हुई थी. पीठ ने कहा कि ये आभूषण आमतौर पर विवाह के आभूषण होते हैं और पारंपरिक बंगाली विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं. इसके अलावा, याचिकाकर्ता पर दो मोबाइल फोन, उसके बेटे की एक सोने की चेन और उसका खुद का एक सोने का हार छीनने का आरोप लगाया गया था. यह भी पढ़ें: HC On Forcing Husband To Get Separated From Parents: पति को मां-बाप से अलग होने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता- कलकत्ता हाईकोर्ट
देखें ट्वीट-
Wife leaving matrimonial house with traditional marriage ornaments cannot be booked for cheating: Calcutta High Court
report by @NarsiBenwal https://t.co/OSzVT2a53W
— Bar & Bench (@barandbench) August 3, 2023
न्यायमूर्ति ने इस मामले को रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि यह आरोप स्पष्ट रूप से कोई मामला नहीं बनाते और वर्णित आभूषण दोनों के बीच किसी आपराधिक मामले का आधार नहीं हो सकते हैं. तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता की शादी 1999 में सिद्धार्थ भुइया से हुई थी, जो पेशे से वकील थे. शादी के बाद प्रताड़ना के कारण महिला ने आईपीसी की धारा 498 ए के तहत शिकायत दर्ज कराने के बाद मई 2019 में वैवाहिक घर छोड़ दिया.