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West Bengal: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जारी की नई COVID गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. लगातार तीसरी बार सूबे की कमान संभालते ही उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए कड़े फैसले लिए. साथ ही राज्य के हॉकर्स, ट्रांसपोर्टर्स और पत्रकारों को वैक्सीन की पहली खुराक में प्राथमिकता देने का ऐलान किया.

West Bengal: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जारी की नई COVID गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. लगातार तीसरी बार सूबे की कमान संभालते ही उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए कड़े फैसले लिए. साथ ही राज्य के हॉकर्स, ट्रांसपोर्टर्स और पत्रकारों को वैक्सीन की पहली खुराक में प्राथमिकता देने का ऐलान किया. COVID-19 : देश में 3,780 मरीजों की मौत, एक दिन में 3,82,315 मामले सामने आए

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 स्थिति को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य है. राज्य सरकार के कार्यालयों में केवल 50 फीसदी ही कर्मचारी उपस्थिति रहेंगे. राज्यभर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद किए जाएं. साथ ही सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी. जबकि 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते है, बाकि के लिए वर्क फ्रॉम होम होगा.

क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

  • सभी बाजार, खुदरा विक्रेता, स्टैंडअलोन दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और बाद में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी.
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद
  • लोकल ट्रेनों का परिचालन गुरुवार से बंद.
  • 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य परिवहन और मेट्रो चलेंगे.
  • ज्वेलरी की दुकानें दोपहर 12 से 3 बजे तक केवल खुली रहेंगी.
  • होम डिलीवरी पर कोई रोक नहीं रहेगी.
  • राज्यभर में बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे.

वहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा “7 मई से किसी को भी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बिना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं होगी, जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. जो लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, जो राज्य सरकार के साथ एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा.”

(The above story first appeared on LatestLY on May 05, 2021 03:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).