देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. एक एनजीओ की और से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोश्यारी से चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हिंदुत्व को लेकर महाराष्ट्र के सीएम पर कसा तंज तो उद्धव ठाकरे ने दिया ये जवाब
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले के लिए देहरादून की रुलक संस्था ने अवमानना याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट ने 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान छह महीने के भीतर करने को कहा था लेकिन अभी तक भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा यह भुगतान नही किया गया है.
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने साल 2016 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने के लिए कह दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवनचंद्र खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा को नोटिस भेजकर सरकारी आवास खाली करने के लिए कह दिया था. साथ ही उनसे किराए की वसूली की बात कही गयी.
दरअसल पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवासों पर उत्तराखंड सरकार का बहुत पैसा खर्च हो रहा था. जिसके आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. इसके पीछे तर्क दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सहूलियत दी गयी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास दिए जाने को गलत ठहरा दिया था.