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उत्तर प्रदेश पंचायत ने बलात्कार को 5 जूते मारने को कहा, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

महाराजगंज जिले की एक ग्राम पंचायत ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आरोपी को पांच चप्पल थप्पड़ मारने के लिए कहा. साथ ही, आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

उत्तर प्रदेश पंचायत ने बलात्कार को 5 जूते मारने को कहा, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), 30 जून : महाराजगंज जिले (Maharajganj District) की एक ग्राम पंचायत ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आरोपी को पांच चप्पल थप्पड़ मारने के लिए कहा. साथ ही, आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पीड़ित लड़की के परिवार ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करते हुए पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया. एसपी महाराजगंज ने मंगलवार को पुलिस को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बच्ची का बयान दर्ज कर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराने का निर्देश दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार कोठीभर थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की की मां ने ग्राम पंचायत में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया है. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंचायत ने 23 जून को लड़की से कहा कि वह आरोपी से 50 हजार रुपये लेकर पंचायत सदस्यों के सामने पांच बार थप्पड़ मारकर मामला सुलझाए. हालांकि, लड़की के परिवार ने फैसला मानने से इनकार कर दिया और 24 जून को कोठीभरी पुलिस से संपर्क किया. यह भी पढ़ें : UP: सीएम योगी आदित्यनाथ ने COVID की तीसरी लहर से लेकर बाढ़ तक के लिए तैयारी करने के दिए निर्देश

परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.बाद में परिवार ने पंचायत के फैसले को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद महराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता ने पुलिस को बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराने और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया. एसपी ने संवाददाताओं से कहा, "मेडिकल टेस्ट में रेप की रिपोर्ट आने पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी "

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 30, 2021 04:03 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).