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Unlock 1: कोरोना संकट के बीच आज से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल, जानिए क्या हैं नियम

कोरोना संकट के चलते बीते 2 महीने से ज्‍यादा समय से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद कर दिया गया था. इस दौरान जरूरत की चीज जैसे मेडिकल, राशन की दूकान अन्य महत्वपूर्ण चीजों के आलावा सभी बंद थे. लेकिन अब सरकार ने सहूलियत देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में लॉकडाउन 5.0 में गृह मंत्रालय के नए गाइडलाइन्स के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल,मॉल और होटल खुलने जा रहे हैं. लेकिन कंटेनमेंट जोन में फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी. वहीं इस बरेच कोरोना वायरस देश में तेजी से बढ़ा है. ऐसे में राज्य सरकारे किसी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहती हैं. यही कारण है कि सरकार द्वारा जारी किए गाइडलाइन को सख्ती से पालन करे का निर्देश दिया है.

Unlock 1: कोरोना संकट के बीच आज से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल, जानिए क्या हैं नियम
8 जून से इन नियमों का करें पालन/ प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो क्रेडिट- Pixabay)

कोरोना संकट के चलते बीते 2 महीने से ज्‍यादा समय से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद कर दिया गया था. इस दौरान जरूरत की चीज जैसे मेडिकल, राशन की दूकान अन्य महत्वपूर्ण चीजों के आलावा सभी बंद थी. लेकिन अब सरकार ने सहूलियत देना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में लॉकडाउन 5.0 में गृह मंत्रालय के नए गाइडलाइन्स के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल और होटल खुलने जा रहे हैं. लेकिन कंटेनमेंट जोन में फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी. वहीं इस बीच कोरोना वायरस देश में तेजी से बढ़ा है. ऐसे में राज्य सरकारे किसी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहती हैं. यही कारण है कि सरकार द्वारा जारी किए गाइडलाइन को सख्ती से पालन करे का निर्देश दिया है.

धार्मिक स्थलों पर जाने वाले भक्तों को इन नियमों का पालन करना होगा. जैसे कि पहले की तरह अब भक्त भीड़ लगाकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, गाइडलाइन्स के अनुसार, 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चे धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकते. वहीं मंदिरों (Temples) में सीमित मात्रा में ही भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing), सैनिटाइजेशन (Sanitization) का ख्याल रखा जाएगा और मंदिर आने वाले भक्तों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं मंदिर में प्रसाद का वितरण नहीं होगा. वहीं सामुहिक तौर पर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित करने की मनाही होगी. यह भी पढ़ें:- भारत कब तक कोरोना वायरस से होगा फ्री? लॉकडाउन भी इस दिन हो सकता है खत्म.

मॉल के भीतर जाना है तो इसे जान लें

शॉपिंग मॉलों में 65 साल बुजुर्ग और 10 साल के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा. वहीं मॉल के अंदर हर जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही मास्क भी पहनना होगा. हर जगह पर सभी बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था करनी होगी. मॉल के भीतर लगे सभी जगह पर सीसीटीवी काम करने चाहिए. वहीं मॉल के अंदर जाने से पहले थर्मल स्कैनिंग करना होगा और अल्कोहल वाला सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. जिनमें वायरस संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी. मॉल के अंदर किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता. मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग आर्केड और बच्चों के खेलने की जगहें पहले की तरह प्रतिबंधित स्थल में रहेंगी. यह भी पढ़ें:- Coronavirus: संक्रमित होने के कितने दिन बाद दिखते हैं लक्षण, कितने दिन तक शरीर में रहता है वायरस - यहां जानें.

होटल या रेस्टोरेंट में जाना है तो समझें नियम

होटल और रेस्त्रां मालिकों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तैयारी करनी होगी. जैसे कि होटल या रेस्टोरेंट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो. फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट में 50 फीसदी क्षमता में ही ग्राहकों को बैठाया जा सकता है. वहीं होटल-रेस्‍टोरेंट का मेन्‍यू डिस्‍पोजेबल होना चाहिए. वहीं साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह दी गई है. वहीं खाना लेकर जाने वाले डिलवरी बॉय को सवधानी और गाइडललाइन के नियमों का पालन करना होगा. घर पर होम डिलिवरी के दौरान खान हाथ की बजाय दूर से देना होगा. छींक आने या खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखना अनिवार्य होगा. वहीं टेबल पर अच्छी क्वालिटी का नैपकिन रखना होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 08, 2020 12:18 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).