स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस- कोरोना के हल्के व बिना लक्षण वाले मरीजों को न करें अस्पतालों में भर्ती, 24 घंटे में किया जाए डिस्चार्ज
कोरोना वायरस (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: देश में बढ़ते कोरोना (Coronavirus) संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके मुताबिक कोरोना संक्रमित जिन मरीजों में बीमारी के लक्षण नहीं हैं या बेहद ही कम लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है. यदि फिर भी कोई मरीज बिना संक्रमण के लक्षण या कम लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे 24 घंटे के भीतर डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के सभी कोरोना अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में एडमिट की जरूरत नहीं है. उनको होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है. 'सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वह इन निर्देशों का पालन करें और जो निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाएगी.' यह भी पढ़ें- कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों की लिस्‍ट में इटली को पीछे छोड़कर 6वें नंबर पर पहुंचा भारत.

कम लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की सलाह-

गाइडलाइन के तहत, 'किसी कोरोना हॉस्पिटल में अगर कोई संदिग्ध कोरोना मरीज एडमिट है तो उसको अलग वार्ड में रखा जाए और कोरोना मरीजों के लिए जो आइसोलेशन बेड्स निर्धारित हैं. इन बेड्स को किसी कोरोना संदिग्धों को ना दिया जाए'. कई अस्पतालों में बहुत से बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज एडमिट किए गए हैं.

गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह रियल टाइम में सूचित करें कि उनके यहां पॉजिटिव मरीज एडमिट, डिस्चार्ज मरीज कितने हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल में बेड्स की उपलब्धता क्या है. अस्पताल यह भी बताएं कि उनके यहां रोजाना कितने सैंपल टेस्ट के लिए जा रहे हैं और प्रतिदिन कितनों के नतीजे आ रहे हैं.