उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड: राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद जावेद को दी जमानत
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राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को 2022 के जयपुर दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद जावेद को ₹2 लाख के जमानत बांड और ₹1 लाख के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत दी. मोहम्मद जावेद पर मामले में रेकी (परीक्षण) करने का आरोप है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जावेद को 22 जुलाई 2022 को उदयपुर से गिरफ्तार किया था. कन्हैया लाल की 28 जून 2022 को उदयपुर में हत्या कर दी गई थी. यह हत्या पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों के समर्थन के लिए की गई थी. कन्हैया लाल ने टीवी डिबेट में प्रॉपेट मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणियों का समर्थन किया था.

मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और घौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल की दुकान पर जाकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस मामले में जमानत के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर ने यह आदेश जारी किया.

कन्हैया लाल हत्या मामले में जावेद की भूमिका

जावेद पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से घटना के एक दिन पहले मुलाकात की थी. जावेद के घर की तलाशी के दौरान एक तेज धार वाला कुल्हाड़ी भी बरामद की गई थी, जिसके चलते उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया.

इससे पहले, इस मामले में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि आरोपी सलमान और अबू इब्राहीम अभी भी फरार हैं.

ज्ञात हो कि कन्हैया लाल ने पुलिस में धमकी मिलने की शिकायत की थी. उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी साझा की थी, जिनके विवादास्पद टिप्पणियों के कारण हत्या की गई.

यह फैसला समाज में चर्चा का विषय बन गया है और इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. जमानत पर रिहाई के बाद, मोहम्मद जावेद की भूमिका और आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा.