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Pune Tourist Spots Closed: पुणे जिले के टूरिस्ट स्पॉट हुए बंद! पवना डैम कार्ला गुफाएं, एकवीरा देवी, लोहागढ़ इन जगहों पर नहीं जा पाएंगे पर्यटक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

पर्यटकों की होनेवाली भीड़ और मानसून के खतरे को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाएं है. पुणे जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए पाबंदी लगाई गई है.

Pune Tourist Spots Closed: पुणे जिले के टूरिस्ट स्पॉट हुए बंद! पवना डैम कार्ला गुफाएं, एकवीरा देवी, लोहागढ़ इन जगहों पर नहीं जा पाएंगे पर्यटक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Credit-(Wikimedia Commons)

पुणे, महाराष्ट्र: पर्यटकों की होनेवाली भीड़ और मानसून के खतरे को देखते हुए पुणे जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाएं है. पुणे जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए पाबंदी लगाई गई है.

पुणे जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर बारिश के मौसम में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. भारी वर्षा के कारण हादसों की आशंका और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों से निपटने के लिए 7 जून से 31 अगस्त 2025 तक इन जगहों पर मानसून में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

बताया जा रहा है कि मानसून के खतरे को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है. हर साल कई लोग मानसून में हादसे के शिकार होते है. जिसके कारण मानसून के समय पर्यटन पर पाबंदी लगाई जाती है.ये भी पढ़े:Pune Sinhagad Fort: पुणे में भारी बारिश के चलते 29 मई को सिंहगढ़ किला बंद रहेगा, आपदा प्रबंधन निरीक्षण हेतु लिया फैसला

ये प्रमुख स्थल रहेंगे बंद

जिन स्थानों पर फिलहाल पावसाल के दौरान लोगों के जाने पर रोक है, उनमें ये प्रमुख स्थल शामिल हैं:

पवना डैम

लोहगड, विसापुर और तिकोणा किले

एकविरा देवी मंदिर

कार्ला और भाजे गुफाएं

टायगर पॉइंट, लायन्स पॉइंट, शिवलिंग पॉइंट

भाजे वॉटरफॉल और अन्य नैसर्गिक जलप्रपात

डूबने और गिरने की घटनाओं से प्रशासन चिंतित

प्रशासन के अनुसार, बीते वर्षों में इन स्थलों पर 15 से अधिक लोग डूब कर और कई पर्यटक पहाड़ियों से फिसल कर घायल या मृत हो चुके हैं. ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है.

गंदगी, शराब और असभ्य व्यवहार पर भी शिकंजा

इन स्थलों पर कई बार शराब पीने, गंदगी फैलाने, महिलाओं से छेड़छाड़ और तेज आवाज में म्यूजिक बजाने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं. इन सभी सामाजिक अव्यवस्थाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है.

जिलाधिकारी का आदेश और चेतावनी

पुणे जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है.आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सजा का प्रावधान है.प्रशासन की ओर से उठाया गया यह कदम नागरिकों की जान की हिफाजत और पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया है. लोगों से अपील की गई है कि वे इस दौरान इन स्थलों की यात्रा से बचें और प्रशासन का सहयोग करें.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 11, 2025 06:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).