उत्तर प्रदेश: अलीगढ़ जिले में 28 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक
उत्तर प्रदेश पुलिस (Photo Credits: PTI)

लखनऊ: देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (CAA Protests) का सिलसिला जारी है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलीगढ़ जिले (Aligarh District) में सीएए के विरोध के कारण बढ़े तनाव के बीच प्रशासन ने 28 फरवरी की मध्यरात्रि 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है. गुरुवार दोपहर सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कथित तौर पर झड़प के बाद मोबाइल इंटरने सेवाओं (Mobile Internet Services) को निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद प्रशासन ने 28 फरवरी की मध्यरात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया.

अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) चंद्र भूषण सिंह (Chandra Bhushan Singh) ने अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए. खबरों के मुताबिक एक अफवाह फैलने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई. अफवाह यह थी कि सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. ऐसे में जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रही, इसलिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 28 फरवरी रात 12 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया.

मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक-

डीएम द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अलीगढ़ के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी. यह कदम कानून और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, अफवाहों को फैलने से रोकने और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है. यह भी पढ़ें: CAA पर बवाल जारी: अलीगढ़ में 70 महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR, धारा 144 के बीच कर रहीं थी प्रदर्शन की कोशिश

गौरतलब है कि दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों हो रहे थे, उस दौरान भी अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर प्रदर्शनकारी कानून का उल्लंघन करते हैं और अगजनी का सहारा लेते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.