Modi surname Case: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के खिलाफ PIL दाखिल करने वाले एक वकील को कड़ी फटकार लगाई है. हिंदुस्तान वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ के एडवोकेट अशोक पांडे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी थी. उनकी इस जनहित याचिका को जनवरी 2024 में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने खारिज कर दिया था और इस याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए अशोक पांडे पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
इसे लेकर वकील पांडे ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जुर्माने को वापस लेने की अपील की. लेकिन, अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.
सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने वकील अशोक पांडे ने पूछा कि आपने अब तक कितनी PIL दाखिल किए हैं. इस पर पांडे ने कहा कि मैंने अब तक दो सौ PIL दाखिल किए हैं. इसके बाद जस्टिस गवई ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि अगर इसके बाद आपने एक शब्द भी आगे बोला, तो हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेंगे. आपको इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले सौ बार सोचना चाहिए था. अब आप जाइए, अगर आप पोडियम नहीं छोड़ेंगे तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा. इसके बाद भी वकील पांडे लगातार कोर्ट में अपनी बात रखते रहे. इस पर जस्टिस गवई ने भड़कते हुए कहा कि अब आप जाते हैं या मैं कोर्ट मार्शल को बुलाऊं?
दरअसल, साल 2023 में कांग्रेस नेता राहुल को मोदी सरनेम के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था. जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी.