Anuradha Paudwal Court Case: अनुराधा पौडवाल के खिलाफ दर्ज याचिका पर SC ने लगाई स्टे, सिंगर को मिली बड़ी राहत
अनुराधा पौडवाल, (फोटो क्रेडिट्स: फाइल फोटो)

Anuradha Paudwal Court Case: तिरुवनंतपुरम की एक महिला ने खुद को गायिका अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) की बेटी होने का दावा किया था. इस मामले पर गुरुवार 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की और अपना फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे (S A Bobde) की अध्यक्षता वाली पीठ ने पौडवाल द्वारा दायर याचिका पर महिला को नोटिस जारी किया और इस मामले को तिरुवनंतपुरम अदालत से मुंबई स्थानांतरित करने को कहा.

महिला ने तिरुवनंतपुरम अदालत में याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि वह लोकप्रिय गायिका की बेटी है और उसने अपने बायोलॉजिकल माता-पिता से 50 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने उसे उसके बचपन और जीवन के अधिकार से वंचित रखा था. करमाला मोडेक्स ने दावा किया था कि पौडवाल ने उसे अपने पालक माता-पिता पोन्नाचन (Ponnachan) और एग्नेस (Agnes) को सौंप दिया था, क्योंकि 1974 में वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी और उनके पास बच्चे की परवरिश के लिए वक्त नहीं था. पद्म श्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अनुराधा पौडवाल ने संगीतकार अरुण पौडवाल से शादी की थी. यह भी पढ़ें: केरल की महिला का हैरान कर देने वाला दावा, अनुराधा पौडवाल को बताया अपनी मां, केस दर्ज कर मांगे 50 करोड़ रूपए

करमाला के वकील का कहना है कि मामला दर्ज करने से पहले उन्होंने अनुराधा पौडवाल से से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. तिरुवनंतपुरम में जिला परिवार अदालत ने 27 जनवरी को पौडवाल और उनके दो बच्चों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था.

करमाला ने अनुराधा पौडवाल की लीगल बेटी के रूप में घोषित होने की मांग की और दावा किया कि वह उनकी संपत्तियों के एक-चौथाई हिस्से की भी हकदार है. करमाला ने कहा था कि वह केवल 10 वीं कक्षा तक ही पढ़ पाईं क्योंकि उन्हें पालने वाले माता पिता की वो चौथी संतान थीं और उन्हें चार बच्चों को पालने में काफी कठिनाई हुई.