SC on Lalit Modi: सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को बिना शर्त माफी मांगने को कहा
Supreme Court (Photo Credit- ANI)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय अखबारों में बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया. जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. कोर्ट ने कहा, आईपीएल के पूर्व आयुक्त कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं. यह भी पढ़ें: HC On Police Recruitment: बंगाल सरकार को करनी चाहिए पुलिसकर्मियों की भर्ती: कलकत्ता हाईकोर्ट

एक वकील के अनुसार, शीर्ष अदालत ने आईपीएल के पूर्व आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर सोशल मीडिया और प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में माफी मांगने का निर्देश दिया और मामले की आगे की सुनवाई महीने के अंत में निर्धारित की।

पीठ ने कहा कि वह उनके द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से संतुष्ट नहीं है और उन्हें अदालत में माफी मांगते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें आगे कहा गया है कि ललित मोदी को भविष्य में ऐसी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, जो न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के समान हो।